भूल से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाने पर वापस कैसा मिलेगा? जानें – क्या कहता है नियम –

डेस्क : आपका क्या होगा अगर आपने गलती से गलत बैंक खाते में पैसे भेज दिए? तो क्या यह पैसे आपको वापस मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? इससे जुड़े नियम आखिर क्या हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आया होगा. हो सकता है कि आपने या आपके किसी परिचित ने ऐसी गलती की हो और इसकी वजह से बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा हो. इस आर्टिकल में हम आपको आपको बताएंगे कि अगर आपने भूल से भी गलत बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं तो इस स्थिति में आपको क्या कदम उठाना चाहिए और इससे जुड़े RBI के नियम क्या कहते हैं.

क्या हैं RBI के नियम :

क्या हैं RBI के नियम : RBI के अनुसार, पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का खाता नंबर, इंफॉर्मेशन और अन्य सभी जानकारियां सही तरीके से भरना भेजने वाले (Remitter/Originator) की जिम्मेदारी होती है. इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट में लाभार्थी के नाम की सही जानकारी देना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि खाता नंबर सही भरना पैसे भेजने वाले की ही जिम्मेदारी है. हालांकि गलतियां तो किसी से भी हो ही सकती हैं. अगर आपने पैसे गलत एकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और खाता डिटेल्स अमान्य है, तो ऐसे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा अपने आप ही आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा.

अगर वैलिड खाता नंबर में पैसे ट्रांसफर हो गए तो क्या करें?

अगर वैलिड खाता नंबर में पैसे ट्रांसफर हो गए तो क्या करें? RBIके मुताबिक, “बैंकों को ऑनलाइन/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और फंड के ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर डिस्क्लेमर भी लगाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के खाता नंबर की जानकारी के आधार पर ही किया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.” RBI की अधिसूचना में आगे कहा गया है, “बैंकों से आम तौर पर खाते में क्रेडिट करने से पहले लाभार्थी के नाम और खाते नंबर की जानकारी का मिलान करने की उम्मीद की जाती है.”

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