न्यूज नालंदा – बहला-फुसलाकर नाबालिग बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराने वाले को कोर्ट ने सुनायी ऐसी सजा ….

नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर वेश्यावृत्ति कराने के मामले में कोर्ट ने धंधे की मास्टरमाइंड समेत तीन लोगों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष पॉक्सो जज प्रथम आशुतोष कुमार ने धंधे की मास्टरमाइंड स्थानीय थवई मोहल्ला की आश्मीन व बिंद थाना की सुलेखा कुमारी समेत गुलाम सरवर को मानव व्यापार अधिनियम समेत अन्य धाराओं में भी दोषी पाकर तीन साल से लेकर सात साल तक की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जबरन धंधे में शामिल दोनों पीड़िता को सात-सात लाख रुपये सहायता राशि पीड़ित प्रतिकर योजना से देने को कहा है।
मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने दोनों पीड़िता समेत 19 लोगों की गवाही कराई थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि 12 अक्टूबर 2017 को साढ़े चार बजे स्थानीय प्रोफेसर कॉलोनी में राजकुमार रंजन के मकान में वेश्यावृत्ति काम होने की पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद छापेमारी की गई। इसमें मकान के दूसरे तल्ले से दो नाबालिग समेत आरोपित सुलेखा कुमारी व गुलाम सरवर को गिरफ्तार किया गया था। जबकि, मास्टरमाइंड आश्मीन छत से कूदकर भाग गई। पूछताछ में दोनों नाबालिग लड़कियों ने बहला-फुसलाकर रुपए के प्रलोभन देकर जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराने की बात बताई थी।

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