नालंदा के मुखिया व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

नालंदा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी (Nalanda DM) द्वारा सोमवार को 13 मामलों की सुनवाई की गयी. इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा कर दिया गया व कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

लोक शिकायत निवारण के 13 मामलों की डीएम ने की सुनवाई

गोनावां पंचायत के छतियाना में पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता से संबंधित परिवाद में जिला पंचायत राज पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. इसकी सुनवाई के क्रम में पंचायत के तत्कालीन मुखिया एवं पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया. तत्कालीन पंचायत सचिव जो वर्तमान में सेवानिवृत हो चुके हैं, के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई संचालित करने को कहा गया.

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पंचायत तकनीकी सहायकों पर संविदा मुक्त करने की होगी कार्रवाई

तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक को संविदा मुक्त करने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी (Nalanda Panchayat Raj Officer) को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने का आदेश दिया गया. पंचायत के वार्ड संख्या 13 में मापी पुस्तिका से अधिक राशि की निकासी को लेकर तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया.

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हरनौत सीओ को मूल जमाबंदी पंजी के साथ अगली तिथि को तलब

हरनौत की परिवादी रेणु सिंह द्वारा बगैर म्यूटेशन वाद के ही पूर्व में उनके पति के भाई का नाम भी जमाबंदी पंजी में दर्ज किए जाने से संबंधित परिवाद में अंचलाधिकारी हरनौत को मूल जमाबंदी पंजी के साथ अगली तिथि को तलब किया गया. इन्हीं के एक दूसरे भूखंड का म्यूटेशन संदिग्ध एफिडेविट के आधार पर गलत ढंग से उनके पति के भाई द्वारा कराए जाने से संबंधित मामले में अपर समाहर्ता को जांच करने का आदेश दिया गया. कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।

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