सीएस फर्जी खतियान मामले में एसडीओ ने दिए जाँच के आदेश

 

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पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

पूर्णिया जिले के महाराजगंज मौजा अंतर्गत रामबाग के समीप ऐसा हीं मामला प्रकाश में आया है। जिसको लेकर बिक्की भवाल ने सदर एसडीओ व अंचलाधिकारी को लिखीत आवेदन देकर कानूनी करवाई की मांग की है। वही इस अवैध जमीन के खेल के मामले में सदर एसडीओ राकेश रमन ने अंचलाधिकारी को जांच कर विधिसंवत कार्रवाई का आदेश दिया है। इस संबंध में आवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि सीएस खेसरा 873, रकबा 14.46 एकड़ उपरोक्त जमीन सीएस सर्वे के पूर्व मिलिक लखराज का जमीन था, जो जमीन मिस्टर गेनुवुड मेकलाइ गोरडन व मिस्टर जेम्स ईनासूर साहेब के नाम से था। वर्ष 1850 ई0 में उपरोक्त जमीन पर मिस्टर रोड का कायमी हक या तथा दिनांक 25.11.1850 ई० में जार्ज वालेकर को निबंधित केवाला द्वारा बिक्री किया

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जार्ज वालेकर की मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र मिस्टर रिचर्ड वालेकर व मिस्टर हेनरी वालेकर  बतौर उत्तराधिकारी के दखलकार हुए।सीएस सर्वे में उपरोक्त जमीन का सीएस खाता नं0-123 सीएस खेसरा नं0-873 दर्ज हुआ, जिसका खेवट नं0-01, रानी मीना कुमारी के नाम से दर्शाया गया तथा सीएस खतियान मिस्टर ऑर्थर हेनरी पिता- एलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स साहेब के नाम से दर्ज हुआ। पुनः रिचर्ड वाल्कर व हेनरी वाल्कर के द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में रानी मीना कुमारी के विरुद्ध निपटान अपील नंबर-07 1908 दायर किया, उक्त वाद में उनके  पक्ष में दिनांक- 11.07.1910 एवं 15.04.1912 में आदेश पारित किया गया था। पुनः मि. एएच फोर्ब्स द्वारा उपरोक्त जमीन विभिन्न लोगों के नाम से बिक्री किया तथा नगरपालिका सर्वे में कुछ खरीददारों के नाम से खतियान बना तथा मेरे दादा नोनी गोपाल भवाल के नाम से भी नगरपालिका खाता 334, खेसरा 283 का खतियान बना, तथा जमीन का बिहार सरकार के नाम से एमएस खाता नं0-889 एमएस खेसरा नं0-285 287 वगैरह दर्ज हुआ। भू-माफिया द्वारा बिहार सरकार व मेरी निजी जमीन तथा अन्य लोगों का जमीन हड़पने के लिए

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विभिन्न तरह का फर्जी सीएस खतियान बनाकर एवं उक्त फर्जी खतियान को आधार बनाकर जमीन का दावा करते तथा इसी क्रम में सीएस खातियान खाता नं0-123, खेसरा 873, को अलीबक्स एवं बीरबल सिंह के नाम से दर्शाया गया है। जो खतियान उनलोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है उस खतियान का अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व में किसी प्रकार का जमाबन्दी व खतियान उपलब्ध नहीं है। सम्बंधित मौजा-महाराजगंज, थाना नं0-238, सी०एस० खाता नं0-123, सीएस खेसरा नं0-873 से सम्बंध में जिला अभिलेखागार से भी सूचना मांगी गई, जिला अभिलेखागार के द्वारा बताया गया कि मेरे कार्यालय में इस खाता खेसरा से संबंधित कोई खतियान उपलब्ध नहीं है और न ही मेरे कार्यालय से कोई खतियान अली बक्स के नाम से जिला अभिलेखागार से निर्गत नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही खतियान फर्जी है। उपरोक्त सभी व्यक्तियों, जाफर ईमाम,इरशाद आलम, मो० लेखु, पप्पू पासवान उर्फ हप्पू पासव एवं इनलोगों के ग्रुप में एक से एक भू-माफिया अपराधी लोग सम्मिलित हैं जिसके द्वारा फर्जी दस्तावेज एग्रीमेंट एवं खतियान बनाकर सीधे-सीधे लोगों की जमीन एवं बिहार सरकार की जमीन पर अवैध दावा कर झूठा मुकदमा करके हड़पने का कार्य किया जाता हैं, तथा मेरे अन्य जमीनों का भी फर्जी खतियान उपरोक्त लोगों द्वारा बनाया गया है जो एक जघन्य अपराध है

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इसलिए इन सभी फर्जी वह अवैध कार्य करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग हमने सदर अनुमंडल पदाधिकारी व पूर्णिया पूर्व अंचलाधिकारी से की है। वही इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रमन ने बताया कि इस मामले में अंचलाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश निर्गत किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में जो भी अवैध रूप से फर्जी कागजात बनाकर गोरख धंधा कर रहे हैं उन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही इस संबंध में अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने बताया कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार जांच प्रक्रिया की जा रही है। संबंधित राजस्व कर्मचारी को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट आने के पश्चात जरूरत पड़ने पर आवेदन में वर्णित सभी लोगों को नोटिस जारी कर दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा। जांच प्रक्रिया के बाद रिपोर्ट अग्रसारित कर दिया जाएगा।

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