हैलो कृषि ऑनलाइन: आज के समय में छोटे-बड़े हर काम के लिए आधार कार्ड आवश्यक हो गया है। ऐसे में आधार कार्ड धारकों के लिए बेहद जरूरी खबर आ रही है। दरअसल, अगर आप आधार-पैन कार्ड होल्डर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
सरकार ने समय सीमा दी है
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि की घोषणा की है। जो कि 31 मार्च 2023 तक है। यदि आप इस निर्धारित तिथि तक अपने आधार और पैन को लिंक करते हैं, तो आपको सरकार के रुपये मिलेंगे। 1000 के जुर्माने से बचा जा सकता है। सरकार ने यह फैसला नियम 234H (इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में जोड़े गए) के तहत लिया है। सरकार पहले भी कई बार नागरिकों से अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए कह चुकी है, लेकिन कुछ लोग इसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन इस बार उन्हें नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो सकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
जो पैन आधार से लिंक नहीं हैं, वे 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
जो जरूरी है वह जरूरी है। pic.twitter.com/HiFamrv5F0
— इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) दिसम्बर 3, 2022
आयकर विभाग ने ट्विटर के जरिए देश की जनता तक यह जानकारी पहुंचाई है। विभाग ने ट्वीट किया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, उन सभी पैन धारकों के लिए अनिवार्य है जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। . जो आवश्यक है वह आवश्यक है।
अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को कैसे लिंक करें?
पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
जहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
ऐसे में आप अपना आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं और इस लिंक के जरिए आप अपना आधार और पैन भी लिंक कर सकते हैं।
यहां आपको अपना आधार और पैन दोनों विवरण दर्ज करना होगा।
यदि आपका आधार पहले से पैन से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने पैन को आधार संख्या से जुड़ा हुआ देखेंगे।
यदि नहीं, तो आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा।
आपको इस लिंक पर पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
इस तरह आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
मैसेज के जरिए भी आधार-पैन लिंक करें
अगर आप इंटरनेट के इतने जानकार नहीं हैं, तो आप आधार-पैन को मैसेज के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN लिखकर 567678 या 561561 पर मैसेज करना होगा। <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> आपके आधार नामांकित नंबर से। उसके बाद लिंक की जानकारी आपके फोन पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी।