Indian Railway : ट्रेन यात्रा के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वर्ना सलाखों के पीछे मनाना पड़ेगा त्योहार

डेस्क : देश में त्योहारों ने दस्तक दे दी है। बीते दिन करवाचौथ बीता अब कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है। ऐसे में घर से दूर गए लोग इस समय अपने घर लौट रहे हैं। इस समय दिवाली को लेकर अलग धूम धाम है। बस स्टैंडो और रेलवे स्टेशनों अच्छी- खासी तादाद में भीड़ भी जुटती अभी से दिख रही है।

यदि आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको एक जरूरी सूचना पता होनी ही चाहिए। दरअसल कई बार ट्रेन यात्रियों को ट्रेन यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से उनके सर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। इसलिए भारतीय रेलवे के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए की प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं।

उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यात्रियों के लिए कड़े नियम और कानून भी बने हैं। तो यदि इन नियमों की अनदेखी कोई करता है तो उसे मोटी रकम जुर्माने के रूप में भरनी पड़ सकती है। यहां तक की कई मामलों में जेल भेजने के प्रावधान भी हैं। आपको बता दें गलती से भी यात्रियों से कोई भूल ना हो इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक आदेश जारी किया है।भारतीय रेलवे ने अपने अपने यात्रियों को जागरुक करते हुए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के बारे में बताया है।

जानें पूरी बात

जानें पूरी बात : इस आदेश को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे ने बताया है कि ‘ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।’ इसका मतलब ऐसा कोई भी सामान जिससे आग लगने का खतरा हो और बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों को हानि पहुंचने का खतरा हो, उसे यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते है।

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यदि आप अपनी यात्रा के समय खास कर फेस्टिव सीजन में अगर सफर कर रहे हैं तो मिट्टी का तेल, पटाखे, गैस- सिलेंडर, सूखी घास, स्टोव, माचिस और पेट्रोल भी अपने साथ नहीं रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं ये दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है।

यदि कोई इस प्रकार से यात्रा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसपर 1000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। मालूम हो ट्रेन में स्मोकिंग करने से भी आप जेल के दर्शन कर सकते हैं। रेलवे नियमों के मुताबिक यदि आप रेलवे परिसर में स्मोकिंग करते पाए जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।

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